
12 जून तक रहेगा अवकाश, आपातकालीन मामलों की सुनवाई और दस्तावेज दाखिल हो सकेंगे।
राजेंद्र सोनी
बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 18 मई, सोमवार से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह अवकाश 12 जून, शुक्रवार तक रहेगा और कोर्ट में नियमित कामकाज 15 जून, सोमवार से दोबारा शुरू होगा।
अवकाश के दौरान सभी दीवानी, आपराधिक और रिट याचिका संबंधी मामले दर्ज किए जा सकेंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने तत्काल मामलों व पुराने मामलों को दाखिल करने तथा सूचीबद्ध करने के संबंध में भी विस्तृत आदेश जारी किए हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच लगाएंगे और आवश्यकतानुसार एकल पीठ का भी संचालन करेंगे। आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के बाद न्यायाधीश कार्यभार का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी। नए रिट, सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल आवेदन करना होगा। हालांकि, नए और लंबित जमानत आवेदनों के लिए तत्काल सुनवाई हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।